जांजगीर-चाम्पा। प्रार्थी भीषम राठौर उम्र 57 साल निवासी कैलाश नगर रेलवे कालोनी चाम्पा द्वारा लिखित आवेदन दिया कि संतोश देवांगन, योगेश यादव निवासी चाम्पा द्वारा मृत व्यक्ति का फर्जी आधार कार्ड के आधार पर फर्जी ऋण पुस्तिका तैयार कर फर्जी व्यक्ति खड़ाकर 08 अक्टूबर 2020 को जमीन का सौदा किया।
70 हजार प्रतिडिसमिल की दर से 0.65 एकड़ जिसका खसरा नं 291ध्1 जिसमें 05 लाख रूपये नगद आरोपी संतोष देवांगन, योगेश यादव को देकर इकरारनामा 08 अक्टूबर .2020 को किया गया था. रजिस्ट्री कराने के लिए बोला तो 08. सितंबर 2021 को 06 लाख रूपयें लिया था किन्तु रजिस्ट्री नहीं किया। समय का मांग किया पुनः 20.10.2021 को नाथू राम के नाम से 2,50,000 रू. चेक दिया था, किन्तु जमीन रजिस्ट्री नही होने से प्रार्थी. जमीन मालिक नाथू राम देवांगन के आधार कार्ड के पते पर बलौदा पता करने गया तब जानकारी हुई की उक्त नाथूराम नाम का व्यक्ति कोई ग्राम बलौदा में निवासरत नहीं है, तथा गांव वाले ने बताया कि इस नाम का कोई व्यक्ति नही रहता है, तब प्रार्थी द्वारा आरोपियों को बोला कि नाथू राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं है और न ही उसका जमीन है, तुम लोगो द्वारा धोखाधड़ी कर फर्जी इकरारनामा निष्पादित किये हो पैसा वापस मांगने पर दिया है प्रार्थी कि लिखित सूचना पर आरोपियों के विरूद्ध थाना चाम्पा दिनांक 418/2023 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी. 201 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी योगेश यादव उम्र 39 साल निवासी जगदल्ला चाम्पा थाना चाम्पा, संतोष देवांगन उम्र 45 साल निवासी रानीरोड हनुमान चौक चाम्पा थाना चाम्पा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किये जाने पर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक मनीष सिंह परिहार थाना प्रभारी सउनि रामप्रसाद बघेल एवं थाना स्टॉफ का साराहनीय योगदान रहा।