रात 10 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित

छत्तीसगढ़
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राजनांदगांव 21 फरवरी । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल द्वारा आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए डीजे संचालकों की ली गई बैठक, दिए कड़े निर्देश।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस पुलिस अधीक्षक लखन पटले के मार्गदर्शन में पुलिस कंट्रोल रूम स्थित जनसंवाद कक्ष में नगर पुलिस अधीक्षक अमित पटेल द्वारा डीजे.संचालकों की बैठक ली गई जिसमें सभी संचालकों को निर्देशित किया गया की वे माननीय उच्च न्यायालय के गाईड लाईन एवं कोलाहल नियंत्रण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के तहत रात्रि 10ः 00 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। स्कूली बच्चों की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए बैठक में सीएसपी ने कहा कि रात्रि दस बजे के बाद डीजे किसी कीमत में नही बजाने की हिदायत दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि रात्रि दस बजे के बाद जो भी डीजे बजायेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। माननीय उच्च न्यायालय के गाईड लाईन का हरहाल में पालन सुनिश्चित कराए। यदि किसी तरह की समस्या आती है तो उसके लिए आप पुलिस की मदद लें सकते है। कई बार वैवाहिक आयोजनों में इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है कि लोग देर रात तक डीजे बजाने का दबाव डालते है। ऐसे लोगों की *डायल 112 या पुलिस कंट्रोल नंबर 9479192199* पर तत्काल सूचना पुलिस को दे । नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी।

बैठक में उप अध्यक्ष साकेतदास वैष्णव, सचिव रितेश शर्मा, मीडिया प्रभारी सौरभ ताम्रराकर, भागीरथी सदस्य, युगल, राकेश, पप्पू, शुभम, लोकेश, तरूण आदि डीजे संचालक उपस्थित थे।

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