नाबालिग बालिका का रोका गया बाल विवाह

छत्तीसगढ़
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राजनांदगांव। महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी डोंगरगढ़ श्रीमती उषा झा को फोन पर एक बालिका के बाल विवाह होने की सूचना मिलते ही तत्परता के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्रीमती रेणु प्रकाश को अवगत कराया गया। इसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती रेणु प्रकाश द्वारा मौके पर टीम रवाना किया गया। टीम के द्वारा बालिका के उम्र पता करने बालिका की अंकसूची का अवलोकन पर पाया गया कि बालिका की उम्र अभी 18 वर्ष से कम है। स्थानीय सरपंच, वार्ड पंच, आंगनबड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, महिला समूह, ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में बाल विवाह नहीं करने की समझाईश दी गई। जिस पर परिवार की सहमति उपरांत बाल विवाह में रोक लगाया गया। उक्त बाल विवाह रोकथाम की कार्रवाई के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला बाल संरक्षण अधिकारी श्री चन्द्रकिशोर लाड़े, श्री संतोष केवट, रेखा नेताम, पर्यवेक्षक तथा चाईल्ड लाईन समन्वयक श्री महेश साहू शामिल थे।

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