कौरिनभाठा में अवैध प्लाटिंग को नगर निगम ने किया ध्वस्त

छत्तीसगढ़
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राजनांदगांव 14 नवम्बर। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है। अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने जिलाधीश श्री डी. सिंह द्वारा भी बैठक में निर्देश दिये गये है ंइसी कड़ी मे आज नगर निगम द्वारा डोंगरगांव रोड कौरिनभाठा में श्रीराम हास्पिटल के सामने अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जप्त करने की कार्यवाही की गयी।
कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, इसके अलावा जिलाधीश महोदय द्वारा भी बैठक में अवैध प्लाटिंग की समीक्षा कर निर्देश दिये गये थे कि जहॉ अवैध प्लाटिंक की जा रही है वहा निरंतर कडी कार्यवाही की जावें। निर्देशानुसार नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कंचन बाग, लखोली, रेवाडीह,कौरिनभाटा, चिखली आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।
कार्यवाही की कडी में आज डोंगरगांव रोड कौरिनभाठा में श्रीराम हास्पिटल के सामने खसरा नं. 505/3 दुर्गा प्रसाद आ. हरिमोहन गुप्ता, खसरा नं. 505/1 रतन गुप्ता आ. दीपक गुप्ता, खसरा नं. 505/4 शारदा प्रसाद आ. हरिमोहन, खसरा नं. 505/5 मनीष आ. कालिका प्रसाद एवं खसरा नं. 505/6 आशिष आ. कालिका प्रसाद द्वारा कि जा रही अवैध प्लाटिंग की जानकारी होते ही निगम की टीम ध्वस्त करने की कार्यवाही की। उक्त स्थल पर मुरूम रोड का निर्माण किया जा रहा था। जोकि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसपर कार्यवाही करते हुये निगम की टीम द्वारा डोंगरगांव रोड कौरिनभाठा में श्रीराम हास्पिटल के सामने के अवैध प्लाटिंग को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी, इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। कार्यवाही के दौरान नयाब तहसीलदार श्री कुलदीप ठाकुर सहायक अभियंता श्री दीपक अग्रवाल, प्र.पटवारी श्री मिलिन्द रेड्डी व श्री गणेश झा एवं निगम का अतिक्रमण अमला उपस्थित था।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि, नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नही किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत् कडी से कडी कार्यवाही करें।

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