शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में खैर नही !

छत्तीसगढ़
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जिले में सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु *”ऑपरेशन विश्वास” के तहत यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया* जा रहा है। इसी क्रम में *जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की* जा रही है। चेकिंग अभियान में *यातायात शाखा सिमगा, कसडोल एवं भाटापारा में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 19 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा* गया।

पुलिस द्वारा इन सभी 19 प्रकरणों में चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल की विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें *आज दिनांक 17.12.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 19 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 अर्थदंड का आदेश* दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की *संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 19 वाहन चालकों को कुल ₹1,90,000 (एक लाख नब्बे हजार रूपये) का अर्थदण्ड से दंडित किया* गया है। पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।

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